– *विद्यार्थियों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षित कोटा ना रखने वाले स्कूलों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे: कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत*
– कहा,प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए
जालंधर, 29 अप्रैलः (एसके सक्सेना)
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पंजाब सरकार सरकारी आदेशों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। यह जानकारी पंजाब के बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी और रक्षा सेवाए कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने दी। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेशों का पालन न करने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।
कैबिनेट मंत्री ने पंजाब के सभी प्राइवेट स्कूलों को कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और पंजाब सरकार शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इसके सुचारू कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
श्री भगत ने कहा कि आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों को अपनी कक्षा में कुल सीटों का 25 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित करना होगा।
कैबिनेट मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि पंजाब सरकार उन स्कूलों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी जो अधिनियम का पालन नहीं करेंगे।