– *प्रीगैबलिन कैप्सूल बिना लाइसेंस अनुमेय मात्रा से अधिक रखने/ बेचने ,बिना बिल व रिकार्ड के खरीदने/बेचने पर रोक*
जालंधर, 25 मार्च:
पुलिस कमिश्नर, जालंधर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पुलिस आयुक्तालय जालंधर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में बिना लाइसेंस, अनुमत मात्रा से अधिक, बिना बिल और रिकॉर्ड के प्रीगैबलिन कैप्सूल रखने/बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 24 मई 2025 तक लागू रहेगा।
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