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चंडीगढ़, 3 जुलाई:
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए ‘एल्डरलाइन 14567’ के माध्यम से बुजुर्गों के लिए सहायता सेवाओं का निरंतर विस्तार कर रही है। इस पहल के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को समय पर सहायता, कानूनी मार्गदर्शन तथा अनेक आवश्यक सेवाएं सरल और सुलभ तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि ‘एल्डरलाइन 14567’ राज्य के बुजुर्गों के लिए एक विश्वसनीय सहारा बनकर उभरी है। उन्होंने बताया कि अब तक पूरे पंजाब से प्राप्त 2.5 लाख से अधिक कॉलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन के माध्यम से 91 बेसहारा बुजुर्गों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उन्हें उनके परिवारों से मिलाया गया है। साथ ही बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार तथा भरण-पोषण (मेंटेनेंस) से जुड़े 1,000 से अधिक मामलों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है, जिससे प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों को समय पर राहत मिली, उनका सम्मान बहाल हुआ तथा यह सुनिश्चित किया गया कि कठिन परिस्थितियों में कोई भी बुजुर्ग स्वयं को असहाय महसूस न करे।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बुजुर्ग हमारे समाज की अमूल्य धरोहर और मजबूत आधार हैं। वे सम्मान, संवेदनशील व्यवहार तथा सुरक्षित जीवन के पूर्ण अधिकारी हैं। पंजाब सरकार इस दिशा में पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है ताकि राज्य का कोई भी वरिष्ठ नागरिक स्वयं को उपेक्षित, असुरक्षित अथवा बेसहारा महसूस न करे। उन्होंने कहा कि ‘एल्डरलाइन 14567’ केवल एक हेल्पलाइन नहीं, बल्कि बुजुर्गों के लिए विश्वास, मार्गदर्शन और आवश्यकता के समय त्वरित सहायता का सशक्त माध्यम है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब में ‘एल्डरलाइन 14567’ का संचालन सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब, हेल्पएज इंडिया (HelpAge India) तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस (NISD) के त्रिपक्षीय समझौते के तहत किया जा रहा है। यह टोल-फ्री हेल्पलाइन सप्ताह के सातों दिन प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक संचालित रहती है, जहां प्रशिक्षित एवं संवेदनशील कॉल अधिकारी बुजुर्गों को तत्काल सहायता एवं आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं।
उन्होंने आगे बताया कि यह हेल्पलाइन वृद्धावस्था पेंशन तथा अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ पेशेवर परामर्श (काउंसलिंग), कानूनी सहायता, बेसहारा बुजुर्गों के रेस्क्यू एवं पुनर्वास की सुविधा भी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त ‘माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007’ के अंतर्गत गठित जिला ट्रिब्यूनलों के माध्यम से बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा भरण-पोषण संबंधी मामलों के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
डॉ. बलजीत कौर ने वरिष्ठ नागरिकों तथा उनके परिवारों से अपील की कि आवश्यकता पड़ने पर वे टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 का अधिक से अधिक उपयोग करें। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार एक ऐसे संवेदनशील, समावेशी और सहृदय समाज के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित है, जहां प्रत्येक बुजुर्ग सम्मान, सुरक्षा, आत्मविश्वास और मानसिक शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके।

