मनदीप कौर होशियारपुर, 4 जुलाई:
डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी आशिका जैन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, पंजाब की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार नगर निगम होशियारपुर के आम चुनाव-2026 के लिए मतदान 5 जुलाई 2026 को कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा रजिस्टर्ड दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत उन कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार द्वारा विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो संबंधित स्थानीय निकायों के राजस्व क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पंजाब दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब के राज्यपाल ने राज्य के रजिस्टर्ड दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को, जो नगर निगम होशियारपुर के मतदाता हैं, 5 जुलाई 2026 को मतदान के दिन उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के प्रावधानों से छूट प्रदान की है, ताकि वे अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि 5 जुलाई 2026 (रविवार) को मतदान के लिए दिया गया यह अवकाश कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर मान्य नहीं होगा। यदि किसी कर्मचारी का साप्ताहिक अवकाश 5 जुलाई से 11 जुलाई 2026 के बीच निर्धारित है, तो 5 जुलाई को मतदान दिवस के कारण उसे ‘क्लोज्ड डे’ अथवा साप्ताहिक अवकाश का विकल्प नहीं माना जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 5 जुलाई को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करने की अपील की।

