परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आम जनता के एकत्र होने पर पाबंदी

पंजाब

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आम जनता के एकत्र होने पर पाबंदी

जालंधर, 2 मई: (मनदीप कौर)जिला मैजिस्ट्रेट डा. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए,राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा ( यूजी) -2025 की तिथि 04 मई 2025 को करवाई जा रही है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2-जालंधर कैंट,पी.एम. श्री केन्द्रीय विद्यालय नंबर 1, जालंधर कैंट, पी.एम. श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 3, जालंधर कैंट, केंद्रीय विद्यालय नंबर 4, जालंधर कैंट, बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी जालंधर स्कूल, पी.एम.श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 ए.एफ.एस. आदमपुर और पी.एम. केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 1 ए.एफ.एस. आदमपुर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आम जनता के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 04-05-2025 तक लागू रहेगा।
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